नैनीताल. उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में बिजली बिल को लेकर नगर पालिका और उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (ऊर्जा निगम) के बीच एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है. ऊर्जा निगम ने चेतावनी दी है कि यदि नगर पालिका ने बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया तो 15 मार्च को शहर की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे. निगम के अनुसार नगर पालिका पर करीब 4 करोड़ 1 लाख 13 हजार 18 रुपये का बिजली बिल बकाया है। इस संबंध में विभाग की ओर से पालिका को नोटिस भी भेजा गया है.
वहीं नगर पालिका का कहना है कि मामला एकतरफा नहीं है और दोनों पक्षों के बीच बकाया राशि को लेकर स्पष्टता जरूरी है. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा का कहना है कि ऊर्जा निगम पर भी पालिका का करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये बकाया है. उनका कहना है कि पहले दोनों विभागों के अभिलेखों का मिलान किया जाना चाहिए, जिसके लिए निगम से कर्मचारी भेजने का अनुरोध किया गया है.
पालिका ने कहा पहले ही दे चुके हैं बिल
ईओ रोहिताश शर्मा का दावा है कि वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नगर पालिका की ओर से ऊर्जा निगम को देय राशि पहले ही समायोजित की जा चुकी है, लेकिन निगम ने अब तक उस राशि को बिल में समायोजित नहीं किया है. इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कई ट्रांसफार्मर और कार्यालय नगर पालिका की जमीन और इमारतों में संचालित हो रहे हैं, जिनका किराया और टैक्स भी जमा नहीं किया जाता.
भुगतान ना होने पर स्ट्रीट लाइट काटने की चेतावनी
दूसरी ओर ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता एस.के. सहगल का कहना है कि यदि तय समय सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 15 मार्च को शहर की स्ट्रीट लाइटों की बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी. उन्होंने बताया कि बिल जमा करने के लिए 25 फरवरी से 15 दिनों का समय दिया गया था. यदि भुगतान नहीं होता है तो नियमानुसार बकाया राशि पर अधिभार भी लगाया जाएगा. गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी इसी तरह के विवाद के चलते शहर की कई सड़कों पर दो रातों तक स्ट्रीट लाइट बंद रही थीं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था.